
सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर मामले में दिल्ली पुलिस से पूछा गोली मारो शब्द का अर्थ क्या..? यह आपत्तिजनक बयान क्यों नही
दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता एवं अपने आपत्तिजनक बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले अनुराग ठाकुर एक बार फिर मुसीबतों में घिर गए हैं क्योंकि कोर्ट ने उनके एक पुराने भाषण के केस की सुनवाई करने के दौरान दिल्ली पुलिस से सवाल करते हुए तगड़ी बेज्जती कर दी और पूछा की गोली मारो का अर्थ क्या होता है।आपको बता दें पिछले साल अपने दिए एक भाषण में अनुराग ठाकुर ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान करते हुए उनको गोली मारने की बात कही थी और गाली भी दिया था।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने f.i.r. लिखवाई गई थी और इस मामले को हाईकोर्ट ले जाया गया था जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था सुनने से इनकार कर दिया था उसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूरे मामले को अच्छे से जांच करने और कार्यवाही करने की बात कही है।
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता वृंदा ने इस मामले को लेकर प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर जोकि भाजपा में मंत्री हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई करनी चाहिए तथा मामला दर्ज करना चाहिए क्योंकि यहां गोली मारो शब्द का मतलब सेवा तो नहीं हो सकती कोई आपत्तिजनक बयान ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को 15 दिन का वक्त दिया है और कहां है कि 15 दिन के भीतर पूरी मामले की जांच अच्छे से करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कौन से अभियुक्तों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करके मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए।
आपको बता दें कि 27 जनवरी 2020 को दिल्ली में दिए भाषण में उन्होंने मुसलमानों को गोली मारने की बात कही थी और कहा था कि देश के गद्दार होते हैं जिसके बाद से मामला में काफी दूर खड़ा था और पीएम तिवारी व वृंदा करात इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां पर हाईकोर्ट ने इस मामले को दे दिया था उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।